Home उत्तर प्रदेश गांजा तस्कर को तीन साल का कारावास, दस हजार जुर्माने की सजा

गांजा तस्कर को तीन साल का कारावास, दस हजार जुर्माने की सजा

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झांसी। न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट झांसी कनिष्क सिंह की अदालत ने पंद्रह साल पूर्व गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े गए आरोपी पर सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 सितंबर 2008 को रेलवे स्टेशन पर भ्रमण के दौरान जीआरपी झांसी पुलिस ने दो बैग लेकर स्टेशन के बाहर जा रहे एक संदिग्ध को दबोच लिया था। पूछताछ के दौरान संदिग्ध ने अपना नाम चंद्रकांत तिवारी ग्राम ललौरी जिला फतेहपुर बताया था। पुलिस ने उसके कब्जे से बरामद बैग से 18 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। लगातार पंद्रह वर्ष चली सुनवाई ओर साक्ष्य के बाद न्यायालय ने अभियोजन की पैरवी ओर साक्ष्य के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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