Home उत्तर प्रदेश गैंगस्टर को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

गैंगस्टर को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

24
0

झांसी। विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधि०/ अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०३, विकास नागर ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। विशेष शासकीय अधिवक्ता सूर्य प्रकाश पाठक के अनुसार वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक परमेन्द्र कुमार सिंह ने थाना बड़ागांव में विगत ०२जून २०२२ को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि गैंग लीडर करन बाल्मीकि निवासी लिधोरा हाल पता ग्राम दिगारा थाना बडागांव अपने साथीअभियुक्त के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर अपराध कर रहा है ।इसके विरूद्ध संबंधित अपराधों में कोई भी गवाह गवाही नहीं दे पायेगा। इससे आम जनता में भय व आतंक का माहौल है तथा जन जीवन अस्त व्यस्त है। जिस पर धारा २/३ यू०पी० गैंगस्टर्स एक्ट के तहत थाना बड़ागांव में मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मामले में अभियुक्त अंकित बाल्मीकि पुत्र भज्जू निवासी ग्राम रिछौरा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here