Home उत्तर प्रदेश गैंगरेप के आरोपी को नही मिली रिहाई

गैंगरेप के आरोपी को नही मिली रिहाई

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष सत्र न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नियाज़ अहमद अंसारी की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले आरोपी को रिहाई देने से इंकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र लोक अभियोजन की अपील सुनने के बाद निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह 8 फरवरी 2024 को वादी ने मोठ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 16 वर्षीय भांजी घर से कही चली गई। उसने आरोप लगाया था कि उसकी भांजी अनुज दोहरे और आशीष रजक से फोन पर वार्ता करती थी। यही दोनो उसकी भांजी को बहला फुसला कर ले गए।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद करते हुए उसका मेडिकल परीक्षण और बयान के आधार के आधार पर गैंगरेप की धारा बढ़ा कर दोनो आरोपियों को जेल भेज दिया था। आज एक आरोपी आशीष रजक निवासी राजस्थान ने अपना जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका शासकीय अधिवक्ता ने विरोध करते हुए आरोपी को जमानत न देने की न्यायालय से अपील की। न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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