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जुआ किसी का न हुआ, रुपयों का लेनदेन बना विवाद अब हो गई पांच साल की कारावास

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झांसी। अक्सर समाज को सुधारने और युवा पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने को लेकर शासन प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा जुआ, शराब जैसे नशीले पदार्थों का त्याग करवाने को लेकर अभियान चलाया जाता है। जिसमें बताया भी जाता है कि जुआ सट्टा ओर शराब समाज के लिए है अभिशाप। इसके बावजूद इस गर्त में घुसे लोगों को बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया जहां जुआ के रुपयों के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद में महिला को तीन वर्ष पूर्व रास्ते में रोककर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करने वाले आरोपी को आज आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश अ वस्तु अधिनियम आनंद प्रकाश तृतीय एच जे एस की अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष की सजा ओर पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अतुलेस सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि छनियापुरा निवासी महमूद ने 27 मई 2021 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मध्यप्रदेश के जिला ग्वालियर सिकंदरा कंपू व हाल झांसी के गल्ला मंडी रोड सिंधी कॉलोनी निवासी दीपू मंगलानी से रूपयो का लेनदेन चल रहा था। इसी के चलते उनमें कई दिनों से विवाद मारपीट जैसी घटना हो चुकी थी। रिपोर्ट में बताया कि घटना वाले दिन शाम करीब साढ़े छ बजे महमूद की पत्नी रुखसाना घर से बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में गुरुद्वारे के पास दीपू मंगलानी ने उसकी पत्नी को रोक लिया और गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से उस पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए अभियोजन की ओर से की गई ठोस पैरवी पर आरोप सिद्ध होने पर आरोपी दीपू को पांच वर्ष का कारावास ओर पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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