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उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक किया जायेगा

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झांसी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर ने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी सौम्या अग्रवाल द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, अन्त्योदय लाभार्थियों को 14 किग्रा० गेहूं एवं 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा०) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 किग्रा गेहूं प्रति यूनिट, 03 किग्रा चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा प्रति यूनिट) के आधार पर निःशुल्क वितरण माह अक्टूबर 2024 में दिनांक 05 से 25 अक्टूबर 2024 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा।

खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्राजेक्शन कर सकेंगे। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूला शून्य स्याष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण सबधी सूचना ए-4 साइज क पपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा। योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 25 अक्टूबर 2024 होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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