Home उत्तर प्रदेश अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न (गेहूं, चावल) का निःशुल्क वितरण...

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न (गेहूं, चावल) का निःशुल्क वितरण 20 जुलाई तक

22
0

झांसी। जिला पूर्ति अधिकारी झांसी द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, अन्त्योदय कार्डधारकों प्रति कार्ड 14 किग्रा0 एवं 21 किग्रा० चावल का निःशुल्क निःशुल्क वितरण माह जुलाई 2024 में दिनांक 08-07-2024 से दिनांक 20-07-2024 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रानुसार प्रति यूनिट 02 किग्रा० गेहूं एवं 03 किग्रा० चावल का निःशुल्क वितरण माह जुलाई 2024 में दिनांक 08-07-2024 से दिनांक 20-07-2024 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विकेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विकेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विकेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 20 जुलाई 2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here