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मारपीट के आरोप में चार को नेक चलनी की सजा, दस दस हजार की भरनी पड़ेगी जमानत राशि

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झांसी। छह साल पूर्व हुई मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायलय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आज चारों आरोपियों को नेक चलनी की सजा सुनाते हुए छह छ महीने का दस दस हजार की राशि से पाबंद कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय विशेष अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंद्रह वर्षीय किशोरी ने 9 मई 2018 को थाना टहरौली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के रहने वाले महेंद्र, शिवम, अंकित उर्फ अज्जू ओर नरेंद्र ने उसके भाई के साथ मारपीट की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने चारों आरोपियों को धारा 323 में दोषी मानते हुए नेक चलनी की सजा ओर छह माह तक दस दस हजार की राशि जमा कर छ माह के लिए पाबंद किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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