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फॉर्म-6 बीएलओ के द्वारा सत्यापन के बाद ही मतदाता सूची में होंगे शामिल

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झांसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभागार में जनपद के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्जीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, उन्होंने कि जनपद की समस्त विधानसभा क्षेत्र में मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन/सम्भाजन और मतदान स्थलों की ड्राफ्ट सूची तथा प्रकाशन की जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों पर भौतिक सत्यापन, सम्भाजन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया है, जिसके अन्तर्गत मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन, पुननिर्धारण एवं भवनों का भौतिक सत्यापन 14 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 तक, मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार करना 02 अगस्त 2023 से 07 अगस्त 2023, आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन 08 अगस्त 2023, वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद अन्तिम रूप 16 अगस्त 2023 तक दिया जाना है।       आयोग द्वारा मतदेय स्थलों के चयन पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। जिसके अन्तर्गत मतदेय स्थलों की सूची में कोई सहायक मतदेय स्थल नहीं बनाया जायेगा, यदि नामों में त्रुटि हो तो उसे शुद्ध कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को यथावत रखा जायेगा। अत्यधिक पुराने/जर्जर भवन वाले मतदेय स्थल को उसी क्षेत्र में स्थित अन्य स्थायी भवन में स्थानान्तरित किया जायेगा। मतदेय स्थलों की दूरी लगभग 02 किलोमीटर अधिक न हो तथा यथासम्भव मतदेय स्थल भूतल पर ही सुनिश्चित किया जाय। राजनैतिक दल के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई मतदेय स्थल न बनाया जाये। मतदेय स्थल निजी भवन, दुकान, सामुदायिक केन्द्र, विवाह घर, राजनैतिक व्यक्ति के घर के पास, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा या धार्मिक भवन में स्थापित न किया जाय। 1500 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थल पर अतिरिक्त मतदेय स्थल बनाया जाय।        उपरोक्तानुसार जारी कार्यक्रमों के क्रम में समस्त उप जिलाधिकारी द्वारा मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराते हुए चयन एवं पुर्ननिर्धारण किया गया है जिसकी प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रतिनिधियो से अनुरोध किया है कि उक्त सूची में यदि कोई सुझाव/आपत्ति हो तो प्रत्येक दशा में 07 अगस्त 2023 तक जिला निर्वाचन कार्यालय या संबंधित उप जिलाधिकारी के कार्यालय को प्राप्त करा दें ताकि उनकी जाँच कराकर तदनुसार मतदेय स्थल की शुद्ध सूची तैयार कर आयोग को अनुमोदन हेतु सम्प्रेषित की जा सके।   जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन उपरान्त संशोधन मतदान स्थलों एवं मतदेय स्थलों के सम्भाजन के प्रस्ताव पर राजनैतिक दलों के साथ चर्चा की तथा तैयार की गई मतदेय स्थलों की आलेख सूची की प्रति उपलब्ध कराते हुये उनके विचार प्राप्त किये। राजनैतिक दलों द्वारा आलेख सूची पर संतोष व्यक्त किया गया। इसके उपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ द्वारा मतदाता सूची तैयार करने हेतु हाउस टू हाउस सर्वे के संबंध में जानकारी देते हुये बताया गया कि बीएलओ द्वारा प्रत्येक घर में जाकर सर्वे किया जा रहा है एवं यदि कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसको विलोपित किये जाने एवं 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 01-01-2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा उसे सम्मिलित किया जा रहा है। उन्होंने राजनैतिक दल को अवगत कराया कि जो भी 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला हो उसका आवेदन पत्र ऑनलाईन भी किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने उपजिलाधिकारी को निर्देश दिये कि बिना बीएलओ के सत्यापन किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न किया जाये। उन्होंने कहा कि नाम को जोड़ने एव बिलोपित करने की प्रक्रिया में बीएलओ द्वारा पूर्ण सजगता बरती जाये एवं बीएलओ की सूची राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाये, ताकि उनसे आपसी सामंजस्य स्थापित कर मतदाता सूची को त्रुटि रहित तैयार किया जा सके।         जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निष्पक्ष,शांतिपूर्ण और स्वच्छता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मतदाता सूची का शुद्ध और पारदर्शी होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने डोर टू डोर बीएलओ द्वारा सर्वे किए जाने के संबंध में बताया कि 70 वर्ष आयुवर्ग के ऊपर के मतदाताओं का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाए, दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण एवं उनके नामों को सम्मिलित किया जाना, शहरी क्षेत्रों में नये आवासीय कालोनियों के नागरिकों का सत्यापन कर छूटे हुये व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हेतु फार्म एकत्रीकरण किया जाना, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं के आधार नम्बर एकत्रीकरण, थर्ड जेण्डर का सत्यापन कर छूटे हुये मतदाताओं का फार्म एकत्रीकरण किया जायेगा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में बताया है कि एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 17 अक्टूबर 2023, दावा आपत्ति दाखिल किये जाने की अवधि 17 अक्टूबर 2023 से 30 नवम्बर 2023 तक, विशेष अभियान की तिथिया, 28, 29 अक्टूबर, 04, 05, 25 व 26 नवंबर 2023 है। दावा आपत्ति के निस्तारण की तिथि 26 दिसंबर 2023, एकीकृत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2024 को किया जाएगा।   उक्त बैठक में विधायक मऊरानीपुर डॉ रश्मि आर्य,राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि अमित श्रीवास्तव बीजेपी, गिरजा शंकर राय कांग्रेस, राजेंद्र सिंह बीएसपी, विजय कुमार कुशवाहा एसपी, लक्ष्मी नारायण गुप्ता एनसीपी, नितिन कुमार आरएलडी उपस्थित रहे और बैठक के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस दौरान बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन ए के सिंह,अपर जिलाधिकारी न्याय श्रीमती श्यामलता आनंद, उप जिलाधिकारी सदर श्रीमती निधि बंसल सहित समस्त उपजिलाधिकारीगण, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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