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लुटेरे को पांच वर्ष का कारावास, 15 हजार अर्थदंड का आदेश

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र नेत्रपाल सिंह की अदालत ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को पांच वर्ष का कारावास ओर पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि बरुआ सागर में वर्ष 2022 में घसरपुरा निवासी अमित साहू उर्फ खुर्दे के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले की कड़ी पैरवी के चलते आरोपी पर आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान गुरुवार को उसे पांच वर्ष का कारावास ओर पंद्रह हजार रुपए अदा करने से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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