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किशोरी से छेड़खानी का आरोप सिद्ध होने पर पांच वर्ष का कारावास, पांच हजार अर्थदंड

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झांसी। छह साल पूर्व किशोरी को बहला फुसला कर घर बुलाकर छेड़खानी करने वाले आरोपी पर न्यायालय में आज दोष सिद्ध हो गया। मुकदमे की सुनवाई कर रही न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष का कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने 22 जुलाई 2018 को बड़ागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि गढ़मऊ का रहने वाला रामू आदिवासी पुत्र जानकी ने उसकी पंद्रह वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपने घर बुला लिया और उसके साथ छेड़खानी अश्लील हरकत की। किसी प्रकार उसकी पुत्री ने वहां से भाग कर जान बचाते हुए परिवार वालों को सूचना दी। परिवार के लोग रामू के घर उलाहना देने पहुंचे तो रामू ओर उसके परिजनों ने हम लोगों गाली गलौज कर भगा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल दिया था। न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे पांच वर्ष का कठोर कारावास ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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