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कोचिंग से घर जा रही छात्रा से छेड़खानी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष की सजा, पांच हजार जुर्माना

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने छ वर्ष पूर्व कोचिंग पढ़कर घर जा रही छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को आरोप सिद्ध होने पर तीन वर्ष की सजा ओर पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने 26 फरवरी 2018 को गुरसराय थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 16वर्षीय पुत्री कोचिंग पढ़कर घर आ रही थी। तभी रास्ते मोहल्ले का दबंग युवक अमित घोष ने उसकी पुत्री का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। शोर मचाने पर आरोपी उसकी वहां से भाग निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया यहां। इस वही मामले में आज सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे छेड़खानी ओर 354 के अतः आरोप सिद्ध होने पर तीन साल की सजा ओर पांच हजार अर्थदंड लगाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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