झांसी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आज कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान जनपद में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0कुसुम)योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत जनपद को 1760 अदद सोलर पम्पो को क्षमतावार लक्ष्यों के आवंटन के सापेक्ष ऑनलाइन बुकिंग की समीक्षा करते हुए ग्रामीण स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक किसान योजना लाभ उठा सकें। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान(पीएम कुसुम) योजना की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्र में विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी खुली बैठक करते हुए योजनांतर्गत सोलर पम्प की जानकारी दें ताकि किसान योजना का लाभ उठाते हुए कम खर्च में खेती-किसानी करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। उन्होंने किसानों को जानकारी देते हुए बताया की योजना का लाभ “पहले आओ-पहले पाओ” की शर्त पर ही प्राप्त होगा। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद में योजनांतर्गत सोलर पम्प की समीक्षा हुए कहा कि 03 हाॅर्स पावर के 315 लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 121 किसानों ने ही आवेदन कर स्वीकृति प्रदान की है, जो लक्ष्य से कम है। इसी प्रकार 05 हाॅर्स पावर के 1000 सोलर पंप के सापेक्ष 163 किसानों ने स्वीकृति दी है। 07.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप का लक्ष्य 230 के सापेक्ष 41 किसानों ने ही स्वीकृति प्रदान की है, इसी प्रकार 10 हाॅर्स पावर के 215 लक्ष्य के सापेक्ष 26 किसानों ने ही अपनी सोलर पम्प लगाने की स्वीकृति प्रदान की है जो लक्ष्य से अभी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान कृषि विभाग द्वारा जारी की गई वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करना प्रारंभ करें। ताकि उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सके। उप कृषि निदेशक ने बताया कि पात्रता एवं शर्ते योजना का लाभ उठाने हेतु कृषको को विभागीय बेवसाइट www.upagriculture.com पर पंजीकरण होना अनिर्वाय है। कृषको की बुकिंग जनपद के लक्ष्य तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जायेगा। कृषको को ऑनलाइन बुकिंग के साथ रूपये 5000 टोकन मनी के रूप मे चालान या ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। अनुदान पर सोलर पम्प ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेवसाइट www.upagriculture.com पर अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। टोकन कन्फर्म होने के सप्ताह के अन्दर कृषको को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा। कृषक द्वारा कृषक अंश समय से जमा न करने पर स्वंय निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 2 एच0पी0 हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच0पी0 हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच0पी0 हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक की स्वंय की होगी और सत्यापन के समय उपर्युक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और आवेदन निरस्त हो जायेगा। उप कृषि निदेशक ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि 150 फीट की गहराई के लिये 3 एच0पी0, 200 फीट गहराई के लिये 5 एच0पी0 300 फीट की गहराई के लिये 7.5 एच0पी0 तथा 10 एच0पी0 के सोलर पम्प उपयुक्त होगे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






