झांसी। भारत सरकार की ओर से दलित उत्पीड़न पर दलितों को मिलने वाली अनुदान राशि और सरकारी पोस्टल ऑर्डर की राशि का गबन करने के आरोप में झांसी की समाज कल्याण अधिकारी सहित चार के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर सिपरी पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है।शहर कोतवाली क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी निवासी अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में प्रार्थना पत्र डेरे हुए बताया था कि थाना नवाबाद, तथा कोतवाली में तीन एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। जिनमे न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हो गया और तत्कालीन क्षेत्राधिकारी/विवेचनाधिकारी ने पीड़ितों को मिलने वाली भारत सरकार से राहत राशि का प्रस्ताव बनाकर समाज कल्याण विभाग भेजा। अधिवक्ता का आरोप है कि तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, विपिन कुमार यादव, वर्तमान में तैनात समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव, तथा लिपिकों ने प्रस्ताव में हेरा फेरी करते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर राहत राशि को कम कर दिया। जिसकी जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई जिसमे पोस्टल ऑर्डर लगाया गया तो उस पोस्टल ऑर्डर का भुगतान भी हड़प कर लिया। अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। न्यायक्य ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर के आदेश दिए थे। आज सीपरी बाजार पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर 409,420, 120बी, 166, एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






