झांसी। छह साल पूर्व पंद्रह किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दस वर्ष की सजा पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अगस्त 2018 को एक महिला ने समथर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ग्राम साकीन निवासी मनोज कुमार उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया ओर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराकर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी मनोज पर आरोप सिद्ध होने पर विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह की पैरवी पर न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष की सजा ओर पचास हजार अर्थदंड का आदेश सुनाया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


