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सिल्वर स्पून रेस्टोंरेंट, सदर बाजार पर एफ0डी0ए0 ने मारा छापा टिफिन जंक्शन रेस्टोरेंट सदर बाज़ार को भी जाँचा गया, प्रतिष्ठान से रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं पनीर के नमूने किए गए संग्रहित 

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झांसी। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपद में लगातार त्योहारों के दृष्टिगत छापामार कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इस दौरान “जागरूकता अभियान एवं एफ०डी०ए० आपके द्वार” के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाईल प्रयोगशाला द्वारा उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जाँच कर सुरक्षित खाद्य पदार्थों की जानकारी दी।

पवन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी झांसी ने त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि आमजनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करने हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा

सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट सदर बाजार के प्रतिष्ठान से खाद्य तेल, पनीर एवं रंगीन चटनी के नमूने तथा टिफिन जंक्शन रेस्टोरेंट सदर बाजार के प्रतिष्ठान से रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं पनीर के नमूने संग्रहित किए गए सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट के किचन में अत्यधिक गंदगी पाई जाने के कारण उसे तत्काल साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया गया एवं इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया, उक्त सभी नमूने जांच हेतु राजकीय लैब भेजे जा रहे हैं रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पवन कुमार सहायक आयुक्त/ अभिहित अधिकारी ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि चिरगांव नगर पालिका क्षेत्र में भी टीम द्वारा कार्यवाही की गई है जिसमें कृष्णा ट्रेडर्स चिरगांव के प्रतिष्ठान से मिर्च पाउडर एवं सरसों के तेल के नमूने संग्रहित किए गए। पहली बार इसी क्रम में मैसर्स फुनदी लाल रामबाबू चिरगांव के प्रतिष्ठान से मैदा एवं गुड़ के नमूने एकत्र किए गए। उन्होंने बताया कि सैनिक किराना स्टोर मेडिकल कॉलेज कैंपस से हल्दी पाउडर के नमूने संग्रहित किए गए जिन्हें जांच हेतु राजगीर लैब भेजा जा रहा है।रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी मोबाइल लैब वैन के माध्यम से बस स्टैंड क्षेत्र झांसी में प्रचार प्रसार करते हुए लगभग 30/ 40 खाद्य कारोबारियो एवं लगभग 500 /600 आमजन मानस को सुरक्षित खाद्य के प्रति जागरूक किया गया।

टीम द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र के आसपास फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के माध्यम से सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी पवन कुमार प्रचार-प्रसार करते हुए आम जन मानस को बताया कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के उपयोग से पहले बेस्ट बिफोर अवश्य देखें, खुले में रखे खाद्य पदार्थों तथा देर से रखें खाद्य पदार्थों को ना खाने की भी जानकारी व्यापारियों तथा आम जनमानस को दी गई।

सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 05 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है।

सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 एवं एप के माध्यम से तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) – II के मोबाईल नं० -9454468654 पर की जा सकती है।

इस मौके पर टीम के सदस्य सत्यम भारती, सुनील कुमार, झंकार सिंह, सैनिक सिंह, ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल एंव जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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