Home उत्तर प्रदेश दहेज हत्या में ससुर को नहीं मिली अग्रिम जमानत

दहेज हत्या में ससुर को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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झांसी। दहेज की खातिर बहु की हत्या करने वाले आरोपी ससुर को आज जिला सत्र न्यायधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानती पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी मृदुल कांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि खेम चंद्र पंचाल ने 1 जून 2025 को टहरौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह मऊरानीपुर का निवासी है। उसकी नतिनी सपना उर्फ सिंपल की लव मैरिज 2022 में टहरौली के बंगरा निवासी देवेश पटेल पुत्र नारायण दस के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे लगातार दहेज लाने के लिए उत्पीड़ित करने लगे थे। उन्होंने बताया था कि 30 मई 2025 को सपना उर्फ सिंपली ने उनके घर मोबाइल पर फोन करके बताया कि उसे पति, सास, ससुर आदि ने काफी उत्पीड़न कर मारपीट करते हुए हत्या करने का प्रयास किया। वह थाने रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही है। लेकिन पंद्रह मिनट बाद जानकारी हुई कि करीब घर से दो किलो मीटर दूर सपना की लाश पड़ी है। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि ससुरालियों ने उसकी हत्या करके शव को फैंका है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। उन्होंने बताया कि आज आरोपी ससुर नारायण दास ने न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसकी सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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