Home उत्तर प्रदेश दहेज लोभी सास को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

दहेज लोभी सास को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

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झांसी। जंजीर व भैंस की मांग पूरी नहीं होने पर फांसी के फंदे पर लटका कर हत्या के मामले में आरोपी सास का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा अनिल कुमार ने विगत ०२ मार्च २०२२ को थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ढिकौली मजरा नयाखेड़ा, थाना रक्सा का निवासी है। उसने अपनी बहन राखी की शादी करीब डेढ़ साल पूर्व अमित पुत्र राकेश के साथ की थी। जिसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक लाख रूपया नगद ,मोटरसाइकिल व अन्य सामान दिया था परन्तु ससुरालीजन दिये गये दहेज से खुश नहीं थे।बहन के ससुर राकेश, पति अमित , सास रामकुमारी , ननद मुस्कान व देवर सुमित दहेज को लेकर बहन को प्रताड़ित कर गाली गलौज व मारपीट किया करते थे। कहते थे कि तुम अपने मायके सेजंजीर व भैंस लाकर दो नहीं तो तुम्हें हम लोग घर में नहीं रहने देगें। ०२ मार्च को बीती रात उसकी बहन को मारकर फांसी पर लटका दिया जिससे उसकीमृत्यु हो गयी। धारा ४९८९ ३२३, ५०४, ३०४बी भादं०सं०एवं धारा- ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज की गई।उक्त मामले में सास/अभियुक्ता श्रीमती रामकुमारी पत्नी राकेश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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