Home उत्तर प्रदेश मांग पूरी नहीं होने पर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोपी...

मांग पूरी नहीं होने पर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोपी दहेज लोभी पति को नहीं मिली जमानत

28
0

झांसी। बाइक,चैन व रूपयों की मांग पूरी नहीं होने पर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोपी दहेज लोभी पति का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा हनुमंत सिंह ने १२ अप्रैल २०२२ को थाना समथर में दी तहरीर में बताया था कि बहन आरती उर्फ नम्रता अहिरवार की शादी १३ मई २०१६ को मोनू उर्फ शिवपाल सिंह अहिरवार से हुयी थी। शादी के बाद मोनू उर्फ शिवपाल पति, ससुर रामशरण , सास पुष्पा एवं ननद निशा अहिरवार ने बहन से दहेज में मोटर साईकिल, चेन एवं नगद पैसों की मांग करते हुए आये दिन तंग,परेशान कर मारपीट शुरू कर दी ‌। इतना ही नहीं बहन आरती को फांसी की घटना दिखाकर ससुरालियों ने रहस्य रचकर मार डाला। तहरीर के आधार पर धारा-४९८ए, ३०६, १२०बी भा०द०स०व धारा-३/४ डी०पी०एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त मोनू उर्फ शिवपाल सिंह पुत्र राम शरण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया ।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here