झांसी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के०पी० सिंह द्वारा सर्वसाधारण को द्वारा सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 के बाद सम्पन्न हुआ हो ) एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में सम्पन्न हुआ हो वे दिव्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकते है ऐसे नवविवाहित दम्पत्ति जिनमें केवल पति दिव्यांग हो को रू0 15000 की प्रोत्साहन राशि केवल पत्नी दिव्यांग हो को रू0 20000 एवं पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हो को रू0 35000 की एकमुश्त पुरस्कार की राशि दोनों के संयुक्त खातो में भेजी जाती है ऐसे दिव्यांगजन जो उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्न प्रपत्रों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के वेबपोर्टल http// divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कराने के पश्चात् 03 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त संलग्न प्रपन्नों के साथ सम्बन्धित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी में जमा कराया जाना अनिवार्य है। पात्रता हेतु संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) अथवा शादी का कार्ड, आय प्रमाण पत्र-दम्पत्ति में कोई आयकरदाता न हो। राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक का होना अनिवार्य है।निवास प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो) युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





