** झांसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने अवगत कराया सर्व कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत जनपद के समस्त नगरीय निकायों में मतदान दिवस दिनांक 04.05.2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक, 1962 की धारा-8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अधीन रहते हुए लोकहित में यह छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है ऐसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुटटी का दिन नहीं है, तो मतदान के वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। अतः शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त पत्रों के अनुक्रम में मतदान दिवस दिनांक 04.05.2023 (बृहस्पतिवार) को जनपद के समस्त वाणिज्यिक अधिष्ठानों सहित जनपद झांसी में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने समस्त सादर अपील करते हुए मतदाताओं से एक स्वच्छ और मजबूत व्यवस्था बनाए जाने हेतु अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अन्य को भी मतदान हेतु प्रेरित करें।
रिपोर्ट– मुकेश वर्मा/ गोलू महाराज






