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कलयुगी पिता का जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद ने किया निरस्त

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झांसी। अपनी ही बेटी के साथ छेड़छाड़, गाली गलोज कर जान से मारने की धमकी के आरोपी कलयुगी पिता को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी, उसका जमानत प्रार्थनापत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद द्वारा निरस्त कर दिया गया।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादिनी मुकदमा द्वारा 25 मई 2022 को थाना प्रेमनगर‌ में दी तहरीर में बताया था कि उसकी उम्र 18 वर्ष है, उसके पिता सन्तराम श्रीवास आये दिन दारू के नशे में घर आते हैं और मारपीट ,गाली गलौज एवं छेड़खानी करते हैं।20 मई को जब वह घर पर थी तभी रात के करीब 11.00 बजे पिता शराब के नशे में आये और मेरी चारपाई पर बैठकर मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे , विरोध किया और चिल्लाई तब मां बचाने आई तो मां को भी गाली-गलौज करते हुए उनके साथ भी मारपीट करने लगे और मुझे भी मारा-पीटा। इससे पहले भी मेरे पिता मेरी बड़ी बहन के साथ भी इस तरह का काम करते थे, जिससे तंग आकर बड़ी बहन ने लोक-लाज के कारण फांसी लगा ली थी। आज मैं मजबूरी में थाने आई हूँ। तहरीर पर थाना प्रेमनगर, में धारा 323, 504, 354 बी भा०दं०सं० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में जिला कारागार में बंद अभियुक्त सन्तराम श्रीवास की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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