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उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भी सत्यापन कर पात्र सूची उपलब्ध कराएँ

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झांसी। उप कृषि निदेशक महेन्द्रपाल सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान) योजना के अन्तर्गत लाभार्थी कृषकों को रुपये 2000.00 की तीन समान किस्तों में रुपये 6000.00 प्रति वर्ष प्रदान किये जाने का प्राविधान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत किसानों की भूलेख विवरण पी0एम0 किसान पोर्टल पर दर्ज करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये थे। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरुप पात्र किसानों को प्रधानमंत्री के द्वारा 19वीं किस्त की धनराशि निर्गत की गई। यह संभव है कि तहसीलों के प्रयासों के बाद भी कतिपय कृषकों के भूलेख अंकित न हो पाये हो अथवा कुछ त्रुटियाँ हुई हों। उक्त के अतिरिक्त एनपीसीआई सीडिंग और ई-केवाईसी भी प्रकरण लम्बित चल रहे हैं, जिनमें डाटा सुधार आवश्यक है और जन सुविधा केंद्र एवं बैंक के माध्यम से लगातार ठीक किए जा रहें है। उप कृषि निदेशक महेन्द्रपाल सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत जनपद में कुल 4065 ऐसे कृषकों को चिह्नित किया गया है, जिनमें पति-पत्नी दोनों द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है। डीडी कृषि ने बताया कि जनपद में सबसे अधिक विकासखण्ड मऊरानीपुर में 755, गुरसंराय में 632, बंगरा में 587,मोंठ में 577, बामौर में 530, चिरगाँव में 538, बबीना में 357 एंव विकास खंड बड़ागाँव में 244 कृषक शामिल हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सूची में ग्राम से सम्बन्धित कृषकों का सत्यापन कराते हुये नियमानुसार उनमें से एक को अपात्र करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है अतः एक सप्ताह में सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर सूचना एवं संपूर्ण सूची में पात्र एवं अपात्र का विवरण अंकित करते हुये उप कृषि निदेशक कार्यालय में सॉफ्ट कॉपी में प्रेषण करना सुनिश्चित करें।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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