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समितियों की सूचना न देने वाली निष्क्रिय समितियों पर परिसीमन की कार्यवाही : उपायुक्त उद्योग

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झांसी। उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, झाँसी में पूर्व में पंजीकृत समस्त औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में कई वर्षों से समिति के संचालन होने व चुनाव कराये जाने विषयक सूचना कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, झाँसीको नहीं दी गई है, जिसके तहत कार्यालय स्तर से निष्क्रिय समितियों को उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1995 एवं सहपठित नियमावली-1968 के अन्तर्गत सहकारी समितियों के समापन और विघटन के लिए धारा-72 के अधीन 03 नोटिस जारी किये गये, जिसके उपरान्त किसी भी समिति द्वारा कार्यालय में संचालन की सूचना नहीं दी गई और अधिकांश नोटिस निर्धारित स्थल से समिति के संचालन न होने की स्थिति में वापस आ गये। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में समस्त औद्योगिक सहकारी समितियों को पुनः अंतिम अवसर देते हुए समितियों के संचालन व निर्वाचन सम्बन्धी सूचना कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, झाँसी को तीन दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा निष्क्रिय समितियों के पंजीकरण के परिसमापन की कार्यवाही कर दी जाएगी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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