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छेड़खानी, विरोध पर कमर में चाकू मारने का आरोप सिद्ध होने पर पांच वर्ष का कारावास, बीस हजार रुपए अर्थदंड का फैसला

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झांसी। नाबालिग बालिका से बाजार से घर आते समय सात साल पूर्व छेड़खानी कर विरोध करने पर कमर में चाकू मारने के आरोपी को आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने पांच पांच वर्ष का कारावास दस दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि दो जून 2017 को उसकी छोटी बेटी पंद्रह वर्षीय नगरा हाट का मैदान से सब्जी लेकर घर वापस आ रही थी। तभी उसका पीछा कर रहा युवक मोहम्मद वकिम निवासी मुकरयाना छोटी मस्जिद के पास निवासी ने उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी की विरोध करने पर चाकू निकाल कर उस पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। चाकू उसकी पुत्री की कमर में जा घुसा जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर मोहम्मद बकीम को छेड़खानी ने पांच वर्ष की सजा ओर दस हजार जुर्माना, चाकू मारकर घायल करने में पांच वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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