Home उत्तर प्रदेश गौवंश तस्कर को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

गौवंश तस्कर को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

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झांसी। काटने के लिए कंटेनर में भरकर गौवंश ले जाये जाने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०- 2 विजय कुमार वर्मा प्रथम के न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल के अनुसार 29 अगस्त 2021को सकरार पुलिस को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक कन्टेनर झांसी की तरफ से आ रहा है, जिसमें अवैध गोवंश ढूंस कर काटने के लिए ले जाया जा रहा है, पुलिस द्वारा रूकने के लिए इशारा किया गया तोकन्टेनर चालक ने कन्टेनर को लहराते हुए पुलिस कर्मियों को टक्कर मारने की नियत से बड़ी तेज गति से बंगरा की तरफ भागा। जिसे पुलिस ने ग्राम लुहारी मोड़ पुलिया के सामने कन्टेनर को कब्जे में ले लिया, जिसमें 30-32 बैल ढूंसकर भरे हुए थे, जिन्हें काटने हेतु जिला भिण्ड म०प्र० से गुजरात ले जा रहे थे। कन्टेनर के अंदर कम जगह होनेके बाद भी एक दूसरे को निवाड़ व रस्सी से पैर बाँधकर अत्यंत क्रूरता से भरकर कन्टेनर के अन्दर बंद किया हुआ था, जिन्हें हमराही पुलिस बल व जनता के लोगों के सहयोग से रस्सियाँ खुलवाकर व कन्टेनर सेनीचे उतरवाकर गिनती की गयी तो कुल 32 राशि बैल बरामद हुए, मिले गोवंश को काटने के लिए ही एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जा रहा था। कन्टेनर की गहनता से तलाशी ली गयी तो पीछे नंबर प्लेट नहीं मिली। आगे नंबर प्लेट में आरजे 14 सीएस 5193 तथा उसी नंबर प्लेट में पीछे नंबर यूपी 77 एएन 8557 अंकित था। दो नंबर आगे पीछे लिखने के बारे में बताया कि पुलिस को चकमा देने के लिए आगे और पीछे की तरफ अलग-अलग नंबर लिखकर प्लेट लगाकर चलाते हैं। जरूरत पर प्लेट पलट कर लगा लेते है धारा ५क, ५ख ८ गौवध निवारण अधिनियम, ११ पशु क्रूरताअधिनियम एवं धारा ४२०, ४६७, ४६८, ४७१३४ भाद०सं० एवं धारा ७ क्रि० लॉ एक्ट के तहत थाना सकरार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त मो० सलीम पुत्र मो० नफीस निवासी चंदापुर नोनापुर कानपुर देहात द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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