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नाबालिग को फुसला कर ले जाने का आरोप सिद्ध पांच वर्ष का कारावास, दस हजार जुर्माना

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झांसी। पांच वर्ष पूर्व नाबालिग को स्कूल के गेट के पास से बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायधीश/ विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष का कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रही विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 सितंबर 2018 को एक महिला ने सीपरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मसीहा गंज निवासी युवक विशेष यादव उसकी पुत्री को स्कूल के गेट से बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया। जब उसने पुलिस से शिकायत की तो उसे धमकी देते हुए कहा कि अपनी पुत्री से शादी करा दो अन्यथा तेज़ाब से चेहरा जला दूंगा और बेटी को जान से मार दूंगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायलय ने आरोपी विशेष यादव पर तमाम गवाह और साक्ष्य तथा अभियोजन की पैरवी से आरोप सिद्ध पाया। न्यायालय ने आज आरोपी को पांच वर्ष का कारावास ओर दस हजार का अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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