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नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने के आरोपी की जमानत खारिज

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झांसी। 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट नेयाज अहमद मंसूरी की अदालत ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है।शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 फरवरी 2024 को एक युवक ने मोठ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग भांजी को मध्यप्रदेश के जिला भिंड दबोह निवासी अनुज कुमार बहला फुसला कर घर से भगा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसका शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी का जुर्म जमानत देने लायक नही है। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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