Home उत्तर प्रदेश नाबालिग के अपहरण करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

नाबालिग के अपहरण करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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झांसी। दलित की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण व बलात्कार के मामले में आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी, उसकी जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)नीतू यादव की अदालत में खारिज कर दी गई।जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी ने 20 जून 2023 को थाना नबावाद में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी पुत्री (पीडिता)उम्र 13 वर्ष 4 माह (नाबालिग) है।गाँव के ही राहुल प्रजापति पुत्र मनोज प्रजापति ,उसके साथी सौरभ उर्फ छोटू व सौरभ अहिरवार उसकी पुत्री को रास्ते में छेड़छाड़ करते थे। जिसकी शिकायत करने पर वह लोग व उनके घर वाले लड़ाई झगड़े को आ जाते थे। 17 जून 2023 को राहुल प्रजापति आदि ने वादी को धमकी दी थी कि तेरी लड़की को हम उठाकर ले जायेंगे और तू हमारा कुछ नहीं कर पायेगा। 18 जून को वादी अपनीपत्नी सहित शादी में चला गया था और घर पर वादी की पुत्रियां, पुत्र व माँ मौजूद थे।18-19 जून की रात में लगभग 2 बजे राहुल प्रजापति, सौरभ उर्फ छोटू,सौरभ अहिरवार व एक अज्ञात ,वादी के घर आये और उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गये। इन लोगों को जाते हुए वादी की माँ ने देखा और आवाज लगाई, लेकिन तब तक राहुल प्रजापति आदि गाड़ी पर बैठाकर भाग गये। वादी के घर लौटने पर माँ ने सारी घटना उसे बतायी, जिसके बाद वादी अपनी पुत्री को खोजता रहा, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं हुई। चारों लड़के भी घर से गायब है और इनके घरवाले इनके बारे में पूछने पर कोई जबाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई रिपोर्ट की तो तुझे व तेरे लड़के को जान से मार देंगे। उक्त मामले में थाना नबावाद में धारा-363,506, 376 भा०दं०सं०, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2) 5 एस०सी० /एस०टी० एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी /अभियुक्त राहुल प्रजापति पुत्र मनोज कुमार, उम्र 19 वर्ष, निवासी कोछा भांवर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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