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शादी से इंकार कर युवती को आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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झांसी। चार माह पूर्व शादी से इंकार करने वाले युवक और उसके परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर नहर में कूद कर आत्महत्या करने वाली युवती के प्रकरण में आरोपी युवक की आज एससीएसटी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर क्षेत्र निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की कुंवर सिंह उसके घर उसकी बहन अंजली को पढ़ाने के लिए आता था। इसी दौरान कुंवर लाल ने उसकी बहन को बहला फुसला कर शादी करने का झांसा देकर प्रेम प्रसंग कर लिया। जब उसकी बहन ने शादी करने के लिए कहा तो कुंवर लाल और उसके परिजन आना कानी कर टालने लगे। उसका आरोप है की कुंवर और उसके परिजनों ने घटना के दो दिन पूर्व उसकी बहन को घर में बंधक बनाकर बुरा भला कहते हुए उसे प्रताड़ित किया। रिपोर्ट कर्ता ने बताया की कुंवर की बहन ने उसके मोबाइल पर फोन करके कहा की अपनी बहन को घर से ले जाओ उसका शादी का बुखार उतार दिया है। उसका आरोप है की वह अपनी बहन को घर ले गया उस समय उसकी बहन काफी परेशान थी और इन लोगों की प्रताड़ना से परेशान थी। उसने बताया कुंवर और उसके पिता बहन मां की प्रताड़ना से तंग आकर उसकी बहन घर से स्कूटी लेकर निकली और एक सुसाइट नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार कुंवर और उसके परिजनों को बताकर रक्सा स्थित नहर में कूद कर जान दे दी। पुलिस ने सुसाइट नोट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए एससी एसटी कोर्ट ने आरोपी रामसेवक उर्फ दयाशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता केशवेनद्र प्रताप सिंह और कपिल करोलिया ने की।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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