Home उत्तर प्रदेश किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

24
0

झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।लोक अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने एरच थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते बताया था कि 24 मार्च 2024 को गांव रहने वाला बीरू और रमेश केवट उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री का अपहरण कर ले गए और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने पीड़ित किशोरी के मेडिकल परीक्षण के बाद बलात्कार की धारा में वृद्धि कर दी थी। आज आरोपी बीरु उर्फ धीरज कुशवाह ने अपना जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here