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अवैध संबंधों के चलते की गई हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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झांसी। अवैध संबंधों के चलते लाठी डंडा कुल्हाड़ी से हमला कर की गई युवक की हत्या के आरोपियों की आज एससी एसटी कोर्ट की अदालत ने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।लोकाभियोजक की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंदर प्रताप सिंह और कपिल करोलिया ने जानकारी देते हुए बताया की 11=4=2023 को मुकदमा वादी ने रक्सा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की गांव का जयहिंद अपनी बाइक से उसके भाई को देर रात बैठा कर ले गया। कुछ देर बाद चाचा ने देखा की कुछ लोग लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से उसके भाई शिवा की मारपीट कर हमला कर रहे थे। जब वह पास में जाकर शोर मचाया तो हमलावर भाग गए जमीन पर इसका भाई शिवा रक्त रंजित अवस्था में पड़ा था उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। आज इस मामले में आरोपी पक्ष कुलदीप चतुर्वेदी और छोटू परिहार ने न्यायालय में जमानत याचिका पेश की। जिसका शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत याचिका खरीज कर दी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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