झांसी। बहला-फुसलाकर कर किशोरी के साथ बलात्कार व फोटो वायरल कर धमकाने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) नीतू यादव की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि सूचनाकर्ता ने थाना नवाबाद में मोहित एवं शिवा आनन्द के विरुद्ध 14 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह गुमनावारा पिछोर चौकी विश्वविद्यालय, क्षेत्र का रहने वाला है। मोहित पुत्र नरेश उसका दूर का रिश्तेदार है।उसके घर आता जाता रहा तथा वादी की नाबालिग पौती (पीड़िता), उम्र करीब 14 वर्ष को बहला-फुसलाकर अपने प्रेमजाल में फंसा लिया । सन् 2019 से वादी की पोती के साथ उसके बार-बार मना करने के बाद भी शारीरिक सम्बन्ध बनाये। वादी की पौती केविरोध करने पर उसको तमंचा दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा और उससे कहता था कि मैंने तुम्हारे अश्लील चित्र अपने मोबाइल में फीड कर लिये हैं। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी और शारीरिक सम्बन्ध बनाने से मना करोगी तो तुम्हारे फोटो वायरल कर देंगे। वादी व वादी के परिवार की अनुपस्थिति में पौती को फोन करके अपने कमरे में बुलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। उसने वादी की पौती का दो बार गर्भपात भी कराया। वादी व वादी का पूरा परिवार 22 अप्रैल 2022 को नगरा में शादी में गया था। वहीं पर वादी की पौती/पीड़िता की मुलाकात शिवा आनन्द पुत्र स्व० राजू से हुई। वादी की पोती से शिवा आनन्द ने नजदीकी बना ली तथा वादी की पौती ने शिवा आनन्द पर विश्वास करके उसको मोहित के बारे में सारी बात बताई और हाथ जोड़कर कहा कि तुम मुझे मोहित से बचा लो तो शिवा आनन्द ने वादी की पौती को अपनी बातों मेंफंसाकर कहा कि हम तुम्हारा रास्ता साफ कर देंगे। मोहित को सबक सिखा देंगे। वादी कीपौती शिवा आनन्द की बातों में आ गयी तथा एक दिन वर्ष 2022 में ही वादी की पौती से कहा कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हें मेरे साथ ओरछा चलना होगा, तो वादी की पौती शिवा आनन्द के साथ उसकी एक्टिवा से ओरछा चली गयी, जहां पर वादी की पोती को शिवा आनन्द रामराजा होटल ओरछा में ले गया। वहां कमरा लिया तथा पेय पदार्थ में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर वादी की पौती को पिला दिया, जिससे उसे होश नहीं रहा और इसका फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार किया। पौती को होश आने पर जब वादी की पौती को यह पता चला कि उसके साथ गलत काम किया गया है, तो उसने शिवा आनन्द सेरोते हुए कहा कि मैंने तुम पर विश्वास किया, परन्तु तुमने भी धोखा दिया तो इस पर शिवाआनन्द बोला कि अब तुम मेरी रखैल बनकर रहोगी। मैंने तुम्हारे अश्लील वीडियो बना लिये। अब मैं जैसा कहूं, वैसा करो वरना मैं तुम्हारे अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा। वादी की पोती अत्यन्त भयभीत हो गई। इसके बाद प्रत्येक माह में तीन- चार बार शिवा आनन्द पौती को उसके मोबाइल पर डरा-धमका कर अपने मोबाइल नम्बर पर रूपये मांगता तथा मना करने पर वीडियो वायरल की धमकी देता रहा। वादी की पोती डर के मारे घर से पैसे चुपके से पैसे शिवा आनन्द के खाते में ट्रांसफर करती रही । वादी की पौती कोचिंग पढ़ने जाती तो वहा भी शिवा आनन्द आ जाता है तथा वहां पर डरा-धमका कर पैसे ऐंठ लेता। वादी की पौती डर के मारे कोचिंग फीस के पैसे उसे दे देती। तहरीर पर पुलिस द्वारा शिवा आनन्द पुत्र स्व० राजू, निवासी रानी लक्ष्मी बाई नगर,रेलवे कॉलोनी के खिलाफ धारा 376, 506, 328 भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 पाक्सो एक्ट, के तहत थाना नबाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त शिवा आनन्द द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






