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चाकू से हमला करने के आरोप में पति के बाद सास ससुर की जमानत खारिज

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झांसी। एक माह पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने पर चाकू से हमला करने के आरोपी पति की अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आज न्यायालय जिला सत्र न्यायधीश कमलेश कछल की अदालत ने आरोपी सास ओर ससुर को भी अग्रिम जमानत देगे से इनकार करते हुए उनका जमानती प्रार्थना निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुल कांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि राजगढ़ निवासी श्रीमती प्रियंका श्रीवास ने थाना कोतवाली में 9 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका विवाह उन्नाव गेट बाहर निवासी विजय श्रीवास के साथ हुआ था। लेकिन उसका पति आशिक मिजाज का है, ओर उसके कई महिलाओं से अवैध संबंध है। इसलिए उसका पति ओर सास ससुर उससे अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित ओर मारपीट करते थे। इस संबंध ने उसने पहले मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन बाद में समझौता हो गया था। इसके बाद सास श्रीमती गिरजा ओर ससुर बृजकिशोर उसे दोबारा प्रताड़ित करने लगे और घटना वाले दिन उसकी मारपीट कर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर लिया था। इस संबंध में पूर्व में अग्रिम जमानत उसके पति विजय श्रीवास ने दाखिल की थी। जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद आज सास ओर ससुर ने भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। इसे सुनवाई के बाद न्यायालय ने खारिज कर दी है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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