झांसी। घर में घुसकर 10 वर्षीय अबोध बच्ची से अश्लील इशारे व हरकतें करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) अंजनाकी अदालत में निरस्त कर दिया गया।विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा/सूचनाकर्ता ने थाना प्रेमनगर में अभियुक्त शुभम झाँ केविरुद्ध 10 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी भतीजी (पीडिता) उम्र करीब 10 वर्ष घर पर थी, उसी समय उसके पड़ोस में रहने वाला शुभम झाँ पुत्र चन्द्र कुमार झाँ पैसे लेने का बहाना कर घर के अन्दर आया और उसकी भतीजी/ पीड़िता को अश्लील इशारा व हरकतें करने लगा, जब उसकी भतीजी ने यह बात अपने नाना को बताई तो शुभम झाँ वहां से भाग गया। तहरीर पर धारा 452, 354 क भा०दं०सं०, 9/10 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त शुभम झाँ पुत्र चन्द्रकुमार झाँ द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






