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किशोरी को हवस का शिकार बनाकर धमकाए जाने के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

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झांसी।किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाकर धमकाए जाने के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) नीतू यादव की अदालत में निरस्त कर दिया गया।विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी मुकदमा ने 14 अप्रैल 2023 को तहरीर देते हुए बताया था कि मोहित पुत्र नरेश जो कि दूर का रिश्तेदार है। उसके घर आता जाता रहा तथा उसकी नाबालिग पोती (पीडिता) के साथ मना करने के बाद भी शारीरिक सम्बन्ध बनाये। विरोध करने पर उसको तमंचा दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने कीधमकी देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा और उससे कहता कि मैंने तुम्हारेअश्लील चित्र अपने मोबाईल में फीड कर लिये हैं, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी और मुझे शारीरिक सम्बन्ध बनाने से मना करोगी तो तुम्हारे फोटो वायरल कर देंगे। दो बार इसने गर्भपात भी कराया। उसका पूरा परिवार 22 अप्रैल 2022 को नगरा में रिश्तेदारी में शादी में गया था वहीं पर उसकी पोती पीड़िता की मुलाकात शिवा आनन्द पुत्र स्व० राजू से हुई पोती से शिव आनन्द से नजदीकी बना ली तथा वादी की पोती ने शिवा आनन्द पर विश्वास करके उसको मोहित के बारे में सारी बातें बतायी, शिवा आनन्द ने उसको बातों में फंसाकर कहा कि हम तुम्हारा रास्ता साफ कर देंगे, मोहित को सबक सिखा देंगे। उसकी पोती शिवा आनन्द की बातों में आ गई तथा उसकी एक्विटवा गाड़ी से ओरछा चली गई, जहां पर शिवा आनन्द ने ओरछा में एक कमरा लिया तथा पेय पदार्थ में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार किया। पोती को होश आने पर जब पीड़िता को यह पता चला कि उसके साथ गलत काम किया गया है तो उसने शिवा आनन्द से रोते हुए कहा कि मैंने तुम पर विश्वास किया परन्तु तुमने भी धोखा दिया तो इस पर शिवा आनन्द बोला कि अब तुम मेरी रखैल बनकर रहोगी मैंने तुम्हारे अश्लील वीडियो बना लिये अब मैं जैसा कहूं वैसा करो वरना मैं तुम्हारा अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा। वह अत्यन्त भयभीत हो गई। इसके बाद प्रत्येक माह में तीन बार शिवा आनन्द पीड़िता को ओरछा ले जाता और उसका शारीरिक शोषण करता तथा नाजायज पैसा ऐंठता और शिवा आनन्द पोती को उसके मोबाईल नम्बर पर डरा धमका कर वीडियो वायरल करने की धमकी देता। जब काफी तनावग्रस्त हो गई और उसने ट्यूशन जाना भी बंद कर दिया तो उसकी मां ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने रोते हुए सारी घटना मां को बतायी।” उक्त आधार पर मोहित पुत्र नरेश, निवासी-गुमनवारा, के विरुद्ध धारा-328, 376, 506 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई।उक्त मामले में आरोपी /अभियुक्त मोहित की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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