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पत्थर पटकने से मौत के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी। लाठी डंडे से हमला कर सिर पर पत्थर पटकने से मौत के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायाधीश जयतेन्द्र कुमार की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा रामनरेश ने थाना बबीना पर तहरीर देते हुए बताया था कि उसका छोटा भाई भारत उर्फ गोलू १७ मई २०२३ को सायं ०७.०० बजे मजदूरी कर वापस अपने चचेरे भाई पुष्पेन्द्र यादव व उसके साथ गांव की ओर आ रहे, तभी टेकनपुर मुहल्ला के पास पहले से घात लगाकर बैठे ग्राम सिमरिया निवासी शिवनारायन, लाल सिंह, भावना, लालसिंह का बहनोई पुष्पेन्द्र, कल्लू खंगार उसको हैडपम्प के पास रोककर भाई भारत को पार्टी मनाने हेतु अपने साथ ले गये। वह व उसके साथ पुष्पेन्द्र अपने घर की ओर निकाल आये, जब देर रात भाई भारत उर्फ गोलू घर नहीं लौटा तब, सुबह सूचना मिली करीब ०५ बजे उक्त भारत उर्फ गोलू का शिव नारायन खंगार आदि ने लाठी डण्डे व सिर पर पत्थर पटक कर मारपीट कर दी, जिसकी बबीना स्वास्थ्य केन्द्र में मृत्यु हो गयी। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध
अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र नाथूराम निवासी इमिलिया की ओर से धारा १४७, ३०४, ३४, ३४२ भा०द०सं०
के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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