झांसी। हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी दो भाईयों का जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी०एन० मिश्र की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कांत श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बिरगा रायकवार ने विगत २९ जनवरी २०२४ को थाना कटेरा में लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि वह ग्राम पुखरया खिरक का मूलनिवासी है। २८/२९ जनवरी २०२४ की रात्रि उसके सगे भाई महेश उम्र करीब ३२ वर्ष को गांव के जमना पुत्र चन्ना, कमलेश पुत्र हरीपत, राजू पुत्र चन्ना एवं मुकेश पुत्र वत्तू ने मिलकर नुकीले पत्थर से मार कर हत्या कर दी है। यह घटना उसके सरसों के खेत की है। उक्त तहरीर के आधार पर धारा ३०२ भाव्द०सं० के तहत अभियुक्तगण जमना, कमलेश, राजू व मुकेश के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं विवेचना उपरान्त आरोप पत्रअभियुक्त गण खेमचन्द्र व हरीसिंह के विरूद्ध धारा ३०२ भा०द०सं० के अन्तर्गत प्रेषित किया गया। उक्त मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी/अभियुक्त खेमचन्द्र रायकवार ,हरीसिंह रायकवार पुत्रगण स्व हरीपत रायकवार निवासीगण ग्राम पुखरिया खिरक कटेरा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





