झांसी। पूर्व पति की सम्पत्ति बेचकर रूपए देने की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या के मामले में आरोपी पति का जमानत प्रार्थनापत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज़फ़ीर अहमद की अदालत में निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा नन्हे उर्फ अरविन्द ने ०९ सितंबर २०२२ को थाना टोड़ीफतेहपुर में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी बहिनश्रीमती इन्द्रा मऊरानीपुर के मुहल्ला गांधीगंज में ब्याही थी।करीब दो वर्ष पहले पति विनोद कुमार पुत्र मठोले कुशवाहा की मृत्यु हो गयी थी, तो श्रीमती इन्द्राने ग्राम स्यावरी में राजू उर्फ राजकिशोर से मन्दिर में शादी कर ली थी, शादी के कुछ दिनों तक श्रीमती इन्द्रा व राजू उर्फ राजकिशोर अच्छी तरह से रह रहे थे, इसके बाद राजू उर्फ राजकिशोर, श्रीमती इन्द्रा से मऊरानीपुर की पूर्व पति के नाम चल-अचल सम्पत्ति बेचकर पैसा लाने का दबाव बनाने लगा। इसी बात पर राजू उर्फ राजकिशोरश्रीमती इन्द्रा को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुये दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर जान से मारने की धमकी देने लगा था। जिसके चलते राजू उर्फ राजकिशोर ने श्रीमति इन्द्रा की ०४ सितंबर २०२२ को रात्रि में हत्या करके शव ग्राम रेवन के लखेरी नदी के पुल के पास फेंक दिया । तहरीर के आधार पर धारा ४९८ए, ३०२,३०४बी, २०१, ५०६ भा०दं०सं०व धारा- ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त राजू उर्फ राजकिशोर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


