झांसी। डेढ़ माह पूर्व जेलर पर हमला कर मारपीट करने के मामले में एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र पहले निरस्त हो चुका। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने आज दूसरे आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 दिसंबर 2024 को दोपहर को झांसी जी कारागार में तैनात जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता आपे में बैठ कर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में जेल में बंद कुख्यात अपराधी कमलेश यादव के पुत्रों ने अपने साथियों के साथ माइकर उन पर हमला बोल कर लाठी डंडा से हमला कर मारपीट कर दी थी। इस मामले में जेल में बंद अन्य आरोपी की जमानत न्यायालय ने पहले खारिज कर दी थी। आज दूसरे आरोपी नदीम उर्फ उर्फ विलाल निवासी पुलिया नंबर नौ ने जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसका शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने विरोध किया। न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






