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पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में रहने वाली छात्रा को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा कर नशीली चाय पिलाकर बलात्कार करने ओर अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने वाले आरोपी की विशेष न्यायधीश एससी एसटी की अदालत ने सुनवाई करते हुए आज उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।लोक अभियोजक की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद प्रताप सिंह/ कपिल करोलिया ने बताया की उल्दन थाना क्षेत्र निवासी युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की 25 नवंबर 2022 की दोपहर वह पॉलिटेक्निक से छुट्टी होने पर अपने घर जा रही थी। बंगरा चौराहे पर खड़ी होकर वह अपने घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी बंगरा निवासी लकी गुप्ता अपनी बाइक से आया और उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपनी बाइक पर बैठा कर किसी दूसरे रास्ते से अपने घर ले गया। घर पहुंच कर बोला अभी थोड़ी देर में तुम्हे घर छोड़ दूंगा जब तक तुम चाय पिलो। युवती का आरोप है, की आरोपी ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पीला दिया जिस से वह बेहोश हो गई और लकी गुप्ता ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़ित का आरोप है की जब उसे होश आया तो उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे उसकी अश्लील वीडियो दिखा कर धमकाते हुए कहा की अगर शिकायत की तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया और मामले में चार्जशीट दाखिल कर न्यायालय में प्रस्तुत की। आज इस मामले में आरोपी लकी गुप्ता का जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसकी सुनवाई कर रही विशेष न्यायधीश एससी एसटी एक्ट की अदालत ने लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध स्वीकार किया और आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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