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दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी। दलित किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी का अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर पैरवी कर रहे लोकाभियोजक विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि थाना एरच में 25 जून 24 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि देर रात वह और उसकी 17 वर्षीय पुत्री अलग अलग कमरों में सो रहे थे। तभी मौका पाकर दबंग सुरेंद्र तेली उर्फ लाला उसके घर में घुस आया और पुत्री का मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम करने लगा। पुत्री के चीखने चिल्लाने पर वह अपने पति के साथ कमरे में पहुंची तो आरोपी सुरेंद्र तेली जाति सूचक शब्दो से अपमानित करते हुए गाली गलौज कर भागने लगा उसका पीछा किया तो बाहर खड़े सुरेंद्र तेली के साथी विनोद ने जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की ओर दोनो भाग गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। आज आरोपी सुरेंद्र की जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया। जिसका शासकीय अधिवक्ता लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह ने विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायलय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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