

झांसी। नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले युवक का जमानत प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अगस्त को प्रेमनगर थाना में एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी नाबालिग 17 वर्षीय पुत्री सहेली के घर जन्मदिन पार्टी मानने गई थी।

तभी बुलंद शहर के दबाई निवासी करन उर्फ हरेंद्र उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद करते हुए उसके बयान के आधार पर बलात्कार की धारा को बढ़ोत्तरी कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने बताया आज अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद आरोपी को न्यायालय ने जमानत देने से इंकार कर उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






