झांसी। समथर थाना क्षेत्र मे एक दस वर्षीय मासूम से अश्लील हरकत करने के आरोपी का आज न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 1 जुलाई 2025 को समथर थाने में एक व्यक्ति ने अपने दस वर्षीय पुत्र के साथ अश्लील हरकत करने ओर उलाहना देने पर मारपीट जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रमेश वंशकार निवासी नई बस्ती समथर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए अभियोजन की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय से जमानत न देने की अपील की। शासकीय अधिवक्ता की अपील सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रथम पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


