
झांसी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत दिव्यांग छात्र-छात्राओं को वर्ष में एक बार एवं अन्य दिव्यांगजनों को 03 वर्ष में एक बार उनकी दिव्यांगता के अनुसार अधिकतम धनराशि 15 हजार रुपये तक के सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाईकिल, व्हील चेयर, वैसाखी, कान की मशीन, टैबलेट, छड़ी कृत्रिम हाथ-पैर इत्यादि से निःशुल्क लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है।
जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बताया कि योजनान्तर्गत सहायक उपकरण हेतु पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण किये जाने हेतु एवं विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से जनपद के समस्त विकासखण्डों एवं समस्त तहसीलों में 27 जून को चिरगांव, 28 जून को मोंठ, 30 जून को बड़ागांव एवं 01 जुलाई 2025 को सामुदायिक भवन, विकास खण्ड बबीना में प्रातः 10 बजे से 04 बजे तक चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथियों पर विकासखण्ड कार्यालय के सामुदायिक भवन एवं तहसील सभागार चिन्हांकन शिविर के आयोजन हेतु आरक्षित करना सुनिश्चित करें। शिविर आयोजन एवं समस्त दिव्यांगजनों को निम्न आवश्यक दस्तावेजों जैसे-दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा (ग्रामीण क्षेत्र हेतु रु0 46080 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू0 56460 वार्षिक) का आय प्रमाण-पत्र (तहसील द्वारा जारी ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र के अलावा सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा) जाति प्रमाण-पत्र एवं दिव्यांगता दर्शाती फोटो के साथ शिविर स्थल पर आने हेतु ग्राम प्रधानों/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/लेखपालों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






