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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” (CM YUVA) योजना के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन करें

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झांसी। उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने अवगत कराया है कि उ०प्र० शासन द्वारा किसी भी विभाग के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवा उद्यमीयों के लिये एक नवीन योजना प्रारम्भ की गई है, जिसका नाम” मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” (CM YUVA) है। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” (CM YUVA) योजना में पात्रता हेतु कम से कम कक्षा 8 पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष तक हो सकती है। योजनान्तर्गत रू० 5 लाख तक ऋण लेने पर उद्योग विभाग द्वारा बैंक को ब्याज 4 वर्ष तक भरा जायेगा अर्थात 4 वर्ष तक पाँच लाख तक लिया गया ऋण ब्याज मुक्त है। योजना के आवेदक से बैंक द्वारा कोई कोलेटरल गांरटी नही मांगी जा सकेगी क्योंकि ऋण की गारंटी शासन द्वारा दी जायेगी। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आवेदक के लिए स्वंय का अंशदान 10% है। योजनान्तर्गत 10 सब्सिडी का प्रविधान है। आवेदन पत्र आनलाइन MSME PORTAL http//msme.up.gov.in पर ही स्वीकार किये जायेगें।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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