Home उत्तर प्रदेश ऋण हेतु आवेदन करें 26 जुलाई तक

ऋण हेतु आवेदन करें 26 जुलाई तक

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झांसी। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबन्धक, अनुगम बिपिन कुमार यादव ने सूचित किया है कि जनपद झाँसी के नगरीय / ग्रामीण क्षेत्र के (शहरी क्षेत्र) अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित पं० दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना / लॉण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, टेलरिंग शॉप योजना, बैंकिंग करेसपोन्डेन्ट योजना के अन्तर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता बैंक / निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये ऋण आवेदन पत्र दिनाँक 26-07-2022 तक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबन्धक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. विकास भवन झाँसी में आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त योजनाओं हेतु अनिवार्य पात्रता / अर्हता हेतु युवक / युवती जनपद झाँसी का स्थायी निवासी हो तथा अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो। आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय शहरी रू0 56,460 / – ग्रामीण 46080/- से अधिक न हो) एवं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक का एक पासपोर्ट साइज का फोटो। लाभार्थी को मोबाइल नं० तथा आधार कार्ड नं० आवेदन पत्र पर अवश्य अंकित करना है। योजनाओं का विवरण के अन्तर्गत 1- पं० दीनदयाल स्वरोजगार योजना (पूर्व नाम स्वतः रोजगार योजना)2- लॉण्डी एवं ड्राईक्लीनिंग योजना में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ ही धोबी समाज को प्राथमिकता3- नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना में पात्रता के अतिरिक्त जमीन की रजिस्ट्री होना अनिवार्य है।4- टेलरिंग शॉप योजना5- बैंकिंग करेसपोन्डेन्ट योजना में हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट मार्कशीट एवं कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (अनिवार्य पात्रता के अतिरिक्त)।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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