झांसी। विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नयाज अहमद अंसारी की अदालत ने कन्या भोज करने गई मासूम बालिका के साथ छेड़खानी अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।वार्ड बाजार निवासी एक व्यक्ति ने बड़ागांव थाना में 17 अप्रेल 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि शाम करीब पांच बजे उसकी 12 वर्षीय पुत्री कन्या भोज करने के लिए बृजमोहन नगरिया के घर गई थी। तभी बृजमोहन ने उसके साथ अश्लील हरकते कर छेड़खानी की। जिससे मासूम बालिका के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। पीड़ित ने बताया कि इस घटना की वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जा रहा था तभी आरोपी ने उन्हे जान से मारने की धमकी दे दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही आरोपी बृजमोहन ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका डाली थी। जिस पर पोस्को एक्ट की अदालत में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अभियोजन की और से पैरवी शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह और अधिवक्ता विवेक वाजपेई ने की।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






