झांसी। तीन वर्ष पूर्व मासूम बालिका की रेप के बाद गला घोंट कर हत्या करने के आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। तीन वर्ष पूर्व करगुवा जी में हुआ था दिल दहला देने वाला कांड। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021 माह फरवरी में सुबह करीब सात बजे करगुवा जी मंदिर के पास रहने वाले दलित परिवार की आठ वर्षीय पुत्री दुग्ध लेने गई थी। तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे संदीप जैन ने उसे पकड़ लिया और मुंह दबाकर उसे कमरे में ले जाकर रेप करने के बाद उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी थी, ओर साक्ष्य छुपाने के लिए बालिका के शव को पास में बने खाली प्लॉट में फेंक दिया था। काफी देर तक बालिका घर नहीं लौटी और परिजनों ने उसकी खोजबीन करते हुए पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही तत्कालीन एस पी सिटी विवेक त्रिपाठी, तत्कालीन जिलाधिकारी आंद्रा वाम, तत्कालीन एसएसपी रोहन पी कन्य मौके पर पहुंचे। इधर आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भाग निकला था। पुलिस टीमों ने जांच पड़ताल करते हुए खाली प्लॉट से बालिका का शव बरामद कर साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संदीप जैन निवासी पृथ्वीपुर मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामला जघन्य ओर रोमते खड़े कर देने वाला था। शासन के निर्देश पर इसकी प्रकरण की सुनवाई को फास्ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। सुनवाई के दौरान आज न्यायालय ने आरोपी संदीप पर बालिका का रेप कर हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


