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जाम लगाने वाले मामले में 16 साल बाद सदर विधायक, पूर्व नगर पालिका चेयर मैन समेत 40 लोग दोषी, एक बरी

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झांसी। 16 साल पहले हुए अपहरण कांड की घटना का खुलासा कराने और अपहृत को सकुशल बरामद कराने के लिए किए गए धरना प्रदर्शन में दर्ज मुकदमे की आज न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए इसे कानून का उलंघन मानते हुए झांसी के पूर्व नगर पालिका चेयर मैन और सदर विधायक तथा पार्षद समेत 40 लोगों को दोषी करार मानते हुए एक माह की सजा या 15 सौ रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। इस पर सदर विधायक आदि ने अपील करने की बात कही वही पूर्व नगर पालिका चेयर मैन समेत कई लोगों ने न्यायालय में 15 सौ रुपए अदा कर दिया है। बाद में सभी को निजी मुचलके पर छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक 9 जून 2006 में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली चौकी क्षेत्र अंतर्गत स्थित राजपूत ढाबा के संचालक रिंकू राजपूत का डकैतों ने अपहरण कर पांच लाख की फिरौती की मांग की थी। अपहृत की सकुशल बरामदगी के लिए झांसी से सदर विधायक रवि शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, नरेश बिलहटिया, पार्षद आदर्श गुप्ता समेत कई लोग मौके पर पहुंचे थे और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए झांसी ललितपुर हाईवे रोड जाम कर दिया था। इस पर पुलिस ने प्रशासन ने नगर पालिका के पूर्व चेयर मैन डॉक्टर धन्नू लाल समेत 75 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया था। जिसमे कई लोगों को क्लीन चिट मिल गई थी। 16 लोगों की गैर हाजिर होने पर उनकी फाइल अलग कर दी गई थी। 41 लोगों की फाइल न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल की अदालत में सुनवाई चल रही थी। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सदर विधायक रवि शर्मा, ओर पूर्व नगर पालिका चेयर मैन डॉक्टर धन्नू लाल गौतम, बबलू रिछारिया, चंद्र प्रकाश मिश्रा, ओम प्रकाश राजपूत, आदर्श गुप्ता, सत्य प्रकाश गुप्ता, आदि को दोषी करार मानते हुए एक माह की सजा या पंद्रह सौ रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। वही एक आरोपी रामबाबू पाठक रेलवे कर्मचारी निवासी बिजौली को इस मुकदमे में इस आधार पर बरी किया गया की घटना वाले दिन रामबाबू घटना स्थल पर मौके पर नही थे वह रेलवे के कार्य से बाहर गए हुए थे। वही सदर विधायक समेत कई आरोपियों ने उच्च न्यायालय में जाने की अपील की है। तथा पूर्व पालिका चेयर मैन डॉक्टर धन्नू लाल समेत कई लोगों ने पंद्रह सौ रूपया जुर्माना अदा कर दिया है। अपील करने वालों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है। सदर विधायक पंडित रवि शर्मा ने बताया की 2006 में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ढाबा संचालक के पुत्र का अपहरण कर लिया था इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहा कई लोग जाम लगाएं हुए थे उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्हीं के इशारे पर पुलिस ने हम लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था और बाकी कई लोगो को पुलिस ने सत्ता के इशारे पर क्लीन चिट दे दी थी उन्होंने कहा आज आए हुए फैसले पर उच्च न्यायालय पर अपील करेंगे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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