Home उत्तर प्रदेश अधिवक्ता शरीफ अहमद उर्फ फरीद, शमीम खान दोष मुक्त

अधिवक्ता शरीफ अहमद उर्फ फरीद, शमीम खान दोष मुक्त

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झांसी। करीब ढाई साल से जिला कारागार में निरुद्ध अधिवक्ता शरीफ अहमद उर्फ फरीद को एस सी एस टी एक्ट की अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। न्यायालय से रिहाई का आदेश आने के बाद देर शाम अधिवक्ता झांसी जिला कारागार से रिहा होकर अपने घर पहुंच गए है। आपको बता दे कि 24 दिसंबर 2022 को अधिवक्ता फरीद अहमद उर्फ शरीफ अहमद, अधिवक्ता शमीम खान ओर एक अन्य के विरोध दलित के साथ मारपीट, धमकाने सहित कई आरोपों में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में दोनों अधिवक्ता जिला कारागार में निरुद्ध थे। सुनवाई के दौरान न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण झांसी ने आरोप सिद्ध न होने पर सभी को दोष मुक्त कर दिया है। न्यायालय का आदेश आते ही जिला कारागार से अधिवक्ता फरीद अहमद उर्फ शरीफ अहमद को रिहा कर दिया गया है। जेल में निरुद्ध अधिकताओं की ओर से पैरवी पूर्व बार संघ अध्यक्ष रमेश यादव ने की थी।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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